- डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ी
- इससे पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2021 थी
भारत सरकार ने दो-पहिया वाहन से जुड़े क़ागज़ातों से जुड़ी वैधता की समयसीमा को बढ़ाने का फ़ैसला लिया है। यह नियम 1 फ़रवरी 2020 को समाप्त होने वाले डॉक्यूमेंट्स पर लागू होंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने परमिट्स (अनुमति), लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2021 तक थी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, ‘‘देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए वाहनों से जुड़े सभी दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह नियम 1 फ़रवरी 2020 को समाप्त होने वाले डॉक्यूमेंट्स पर लागू होगा, जिसकी वैधता बढ़कर 30 जून 2021 कर दिया गया है।’’