- नई दो-पहिया रीकॉल पॉलिसी की हुई घोषणा
- सरकार जारी करेगी रीकॉल नोटिस
- निर्माताओं द्वारा ख़राबी को मुफ़्त में किया जाएगा ठीक
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई वीइकल रीकॉल पॉलिसी का ऐलान किया है। इससे जुड़े नियम 1 अप्रैल 2021 से सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में लागू कर दिए जाएंगे।
इस नई पॉलिसी के तहत, निर्माताओं पर वाहनों के अनुसार, कई तरह के जुर्माना तय किए गए हैं। यह जुर्माना 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक रखा गया है। मौजूदा दौर में भारतीय निर्माता वॉलेंटरी (अपनी इच्छा से) वीइकल रीकॉल पॉलिसी का पालन कर रही है। इस पहल के चलते कंपनी अब मैनडेटरी (अनिवार्य) वीइकल रीकॉल पॉलिसी के दायरे में आएगी।
निर्माताओं द्वारा अपने वाहनों को टेस्ट किया जाएगा और यदि यह टेस्टिंग तय किए गए मानकों से नहीं मिलता है, तो सरकार द्वारा उन्हें रीकॉल नोटिस जारी किया जाएगा। सरकार उसके बाद इस ख़राबी से जूझ रहे ग्राहकों को भी रीकॉल प्रक्रिया में शामिल करेगी। ब्रैंड के रीकॉल प्रोसेस को मंजूरी मिलने के बाद, इस समस्या से प्रभावित ग्राहक अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर पर जाकर इसे मुफ़्त में ठीक करा सकते हैं। इसका पूरा ख़र्चा मैन्युफ़ैक्चरर्स द्वारा उठाया जाएगा।