- टू-वीलर्स डॉक्यूमेंट्स की समय सीमा बढ़ी
सरकार ने एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और परमिट्स जैसे मोटर वीइकल के डॉक्यूमेंट की वैधता को कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने यह आदेश दिया है, कि फ़िटनेस, सभी तरह के परमिट्स, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे ज़रूरी काग़ज़ातों की वैधता 30 सितंबर तक मानी जाए।
MoRTH ने सभी राज्यों को सलाह दी है, कि इसकी सूचना इससे सम्बंधित सभी अधिकारियों तक पहुंचा दी जाए, ताक़ि इस दौरान वीइकल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैधता समाप्त होने के बाद किसी को भी परेशानी ना उठानी पड़े।
अनुवाद: धीरज गिरी