- BS4 इक्सटेंशन अवधि के दौरान 2.55 लाख वाहनों की हुई बिक्री
-1.05 लाख BS4 वाहनों को बेचने की दी गई थी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों से जुड़े दिशा-निर्देश का उलंघ्घन करने के लिए फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (फ़ाडा) को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाए गए समय में 10 प्रतिशत BS4 वाहनों को बेचने की अनुमति दी थी।
BS6 इमिशन नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया था। इस नियम के बाद देशभर में BS4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के समय को बढ़ाकर लॉकडाउन ख़त्म होने के 10 दिन बाद तक कर दिया था। इस बढ़ाए गए समय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे भारत में (दिल्ली को छोड़कर) बचे हुए BS4 स्टॉक के 10 प्रतिशत वाहनों की बिक्री करने की इजाज़त दी गई थी।
इस बढ़ाए गए समय में बचे हुए BS4 स्टॉक को देखते हुए क़रीब 1.05 लाख BS4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए था, लेकिन आंकड़ों को देखें तो इस दौरान 2.55 BS4 वाहनों की बिक्री की गई, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का उलंघ्घन करता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ाडा को फटकार लगाते हुए BS4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी देने को कहा है।
रॉयल एनफ़ील्ड अपने सारे BS4 वाहनों को बेचने में कामयाब रहा, वहीं हीरो और हौंडा के कुछ डीलर्स के पास अब भी BS4 के दो-पहिया वाहन के स्टॉक बचे हुए हैं।