- 1 जून 2021 से लागू होगा यह नया नियम
- सस्ते हेल्मेट की बिक्री पर लगेगी रोक
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी किए गए नए नियम के अनुसार, 1 जून 2021 से दो-पहिया वाहनों के लिए आईएसआई मार्क के हेल्मेट का होना अनिवार्य होगा।
इस नियम के आने से अब बाज़ार में लो क्वॉलिटी और सब-स्टैडर्ड के हेल्मेट की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। फ़िलहाल सरकार 1200 ग्राम के हेल्मेट वाले नए नियम को लागू करेगी या नहीं इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पिछले वर्ष इस नियम के तहत हेल्मेट के वज़न को 1200 ग्राम से कम रखने को कहा गया था, जिससे की हल्के वज़न वाले हेल्मेट्स का प्रयोग किया जा सके। लेकिन इस नियम के अनुसार, विदेशी ब्रैंड के हेल्मेट्स का भारत में इस्तेमाल करना अवैध है, जबकि विदेशी ब्रैंड के हेल्मेट्स आईएसआई मार्क से अधिक सुरक्षित और मज़बूत हैं।
ऐसा देखा जाता रहा है, कि इन नियमों के आने के बावजूद मार्केट में सस्ते हेल्मेट्स बिकते रहे हैं। इससे पता चलता है, कि नियमों के लागू होने के बाद भी सरकारी एजेंसियां इसे रोकने में नाकाम रही हैं। उम्मीद है, कि सरकार इस बार नियम को लागू करने में सफल रहेगी।